दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजों का इंतजार अभी और लंबा रहने वाला है। दरअसल, सोमवार (21 अक्टूबर 2024) को दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई जिसमें यह साफ नहीं हो पाया कि नतीजे कब जारी होंगे। हाईकोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक समन जारी कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि कैंपस की सफाई होने के बाद ही नतीजे जारी किए जाएंगे।

28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिसमें जस्टिस तुषार राव गेडेला भी शामिल थे उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष पेश हो और अपने आचरण के बारे स्पष्टीकरण दें। हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शामिल उम्मीदवारों को समन भेजा है।

कोर्ट ने वीसी को भी दिए निर्देश

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी से कहा कि वह कुलपति को सूचित करें कि परिस्थिति प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न हुई है, और इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले ही चुनावों से संबंधित कई शर्तें लागू की हैं। अदालत ने पोस्टर, होर्डिंग्स, और वृत्तिचित्रों सहित सभी प्रकार की विरूपण सामग्री को हटाने और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल करने तक DUSU चुनावों की मतगणना को रोक दिया था।

साफ-सफाई के लिए एमसीडी ने मांगा 1 करोड़ रुपए

अदालत ने निर्देश देते हुए कहा है कि मतगणना से पहले संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे को हल करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि सफाई पूरी होने तक कोई चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील ने 12 क्षेत्रों में सफाई खर्च के लिए डीयू से 1 करोड़ रुपये जमा करने का अनुरोध किया। अदालत ने 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक दिल्ली पुलिस और एमसीडी से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है।