बाराबंकी जिले की एक विशेष अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोनों कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले के वकील कृपाशंकर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश राजेशपति त्रिपाठी ने सोमवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी कमला देवी व उसके प्रेमी मेराज को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
2021 का है मामला
घटना के बारे में तिवारी ने बताया कि थाना जैदपुर क्षेत्र के ग्राम बोजा निवासी सत्यनाम गौतम ने 18 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी कमला देवी के अवैध संबंध टिकरा गांव के रहने वाले मेराज से थे। जगन्नाथ को इस बारे में पता चल गया था।
शिकायत के अनुसार, 17 जुलाई 2021 की रात कमला देवी व मेराज ने मिलकर जगन्नाथ की हत्या कर दी थी। जगन्नाथ के पुत्र हिमांशु ने मेराज को रात में घर आते हुए देखा था। तिवारी आगे ने बताया कि मामले में पुलिस ने कमला देवी और मेराज के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
न्यायाधीश राजेशपति त्रिपाठी ने दिया फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेशपति त्रिपाठी ने कमला देवी व मेराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में हुए थप्पड़ कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से इस पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बच्चे की काउंसलिंग के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हम बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
अदालत ने कहा, “हम राज्य को सूचित कर रहे हैं कि हम न केवल पीड़ित बल्कि दूसरे बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट अगले सोमवार को दी जाएगी।”