उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शनिवार को कथित तौर पर बूचड़खाने में ले जाए जा रहे गायों और बछड़ों सहित कम से कम 114 मवेशी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कथित पशु तस्कर मवेशियों को छोड़कर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मवेशियों को पड़ोसी राज्य बिहार के एक जिले में ले जा रहे थे। वहां से मवेशियों को पश्चिम बंगाल ले जाया जाने वाला था।
पुलिस टीम ने रुकने कहा तो गाय-बछड़े को छोड़कर जंगल में भाग गए सभी मवेशी तस्कर
सोनभद्र के सर्कल अधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वे पुलिस टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों को झाड़ियों में जानवरों के साथ घूमते देखा। उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो सभी आरोपी जंगल में अंदर की ओर भाग गये।
उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज
कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिन मवेशियों को हमने बरामद किया, उन्हें गोरखपुर की एक गौशाला में भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 क्या है
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 का घोषित उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गोहत्या की रोकथाम करना है। इस कानून के तहत दोषियों को अधिकतम 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साल 2020 में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1955 में 2020 के संशोधन का उद्देश्य मौजूदा कानून को अधिक मजबूत और असरदार बनाना और गोहत्या से संबंधित घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है।
