एक 50 वर्षीय हिंदू महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत 30 वर्षीय मुस्लिम व्यवसायी से शादी करने की अनुमति मांगने के लिए शुक्रवार को बरेली उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय में एक आवेदन दायर किया। बरेली पुलिस ने रविवार को बताया कि स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर के प्रसारित होने के बाद वह अपनी ड्यूटी से लापता हो गई थी।
शादी की अर्जी के बाद से लापता है महिला SI और युवक
पुलिस के मुताबिक महिला एसआई ने शुक्रवार शाम को अर्जी दी थी, तब से उसका और युवक का पता नहीं चल रहा है। जिस पुलिस थाने में महिला सिपाही तैनात थी उसके निरीक्षण के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसे ड्यूटी से गैरहाजिर पाया और सामान्य डायरी (GD) में एक प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की।
महिला के भाई ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से की मुलाकात
इस बीच, महिला पुलिस उपनिरीक्षक के भाई ने मेरठ से बरेली पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (बरेली जोन) प्रेम चंद मीणा के पास मुस्लिम व्यवसायी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने दावा किया कि उसकी बहन पिछले कई सालों से व्यवसायी के साथ रिश्ते में है। महिला पुलिसकर्मी के भाई ने मुस्लिम व्यवसायी पर “शादी के लिए महिला के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने” का आरोप लगाया।
महिला के भाई ने कारोबारी के खुलाफ लगाए ये संगीन आरोप
उसने कहा, “उस व्यवसायी के पास मेरी बहन के वीडियो और फोटो हैं। इसका इस्तेमाल वह उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहा है। महिला के भाई ने कहा कि उसे अंतरजातीय विवाह से बचाने के लिए मैंने एडीजी से संपर्क किया और अनुरोध किया कि उसे बिजनौर या शामली में स्थानांतरित कर दिया जाए।
पुलिस ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी कुछ साल पहले बरेली के बहेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग के दौरान एक लकड़ी कारोबारी शख्स के संपर्क में आई थी। एसडीएम के समक्ष अपने आवेदन में इस जोड़े ने कहा कि वे शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेंगे। इसके बाद एसडीएम कार्यालय ने संबंधित विभागों को नोटिस भेजा और दंपति के परिवार के सदस्यों से अगर कोई हो तो आपत्ति मांगी।
Sakshi Delhi Case: कहां से आया लव जिहाद शब्द, क्या कहता है भारत का कानून | Love Jihad Kya Hai | Video
पुलिस विभाग का उनके निजी जीवन से कोई लेना-देना नहीं
बरेली के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कहा, “पुलिस विभाग का उनके निजी जीवन से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हम उनके वरिष्ठों को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण जरूर मांगेंगे। जांच के लिए उनके पास लंबित मामलों की स्थिति की जांच करते हुए हमें बताया गया है कि उनके पास 10 मामले लंबित हैं जिनकी जांच की जानी है। उसे बिना किसी जानकारी के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और लंबित मामलों के बारे में भी कारण बताना होगा।”