इस साल 2022 में 3 जनवरी को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में एक घर में हुए विस्फोट के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता सहित तीन लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को पांच दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है।
एनआईए की विशेष अदालत के मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ कांजीलाल ने तीनों आरोपियों को पांच दिन की एजेंसी हिरासत में भेज दिया है। एनआईए के वकील श्यामल घोष ने सात दिनों के लिए आरोपियों की हिरासत की बात कही, साथ ही बताया था कि घटना के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।
बम विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय बूथ अध्यक्ष समर शंकर मंडल, सैदुल अली खान और शेख आरिफ बिल्ला, सभी खेजुरी के निवासी हैं। तीनों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और जब उनके बयानों में अलग-अलग तथ्य पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह बम विस्फोट खेजुरी में हुआ था, जिसमें मकान मालिक कंकन करण और अनूप दास घायल हो गए। फिर बाद में अनूप दास ने दम तोड़ दिया था।
अधिकारियों ने दावा किया कि ये तीनों आम जनता को आतंकित करने के लिए बम बनाने की आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। एनआईए अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मामले में जांच व तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जबकि, तृणमूल कांग्रेस के कांथी के संगठनात्मक जिलाध्यक्ष तरुण कुमार मैती ने राज्य में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था।
तृणमूल कांग्रेस के तरुण कुमार मैती ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था सुवेंदु अधिकारी ने आतंक फैलाने के लिए ऐसा किया है। हालांकि, कानून अपना काम करेगा। बता दें कि, शुरुआत में पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हैंडओवर कर लिया था।