नागपुर में एक महिला से बदसलूकी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया सामने आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पीटीआई के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आवारा कुत्ते को परेशान करने को लेकर महिला की विकास बोरकर से बहस हो गई, जिसके बाद उसने महिला के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की।
उन्होंने आगे कहा, ‘‘यह घटना बुधवार रात को हुई। दोनों के बीच बहस के बाद विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस आया और महिला को नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया।’’ उन्होंने यह भी बताया कि 44 साल की महिला की शिकायत पर बोरकर और उसके दोस्त राजेश मिश्रा तथा पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
क्या कहता है कानून?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के प्रावधान अनुसार “जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अपमान करने के इरादे से उस पर हमला करताहै या किसी भी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। इस प्रकार के आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर सैक्शन 74 लागू कर दंड के लिए कार्यवाही की जाती है।
बीएनएस की धारा 74 में सजा के लिए बताया गया है कि इस तरह के गंभीर अपराध के दोषी को 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा व जुर्माने के दंड से दंडित किया जा सकता है।
