Delhi Crime News: उत्तर पश्चिमी दिल्ली (North West Delhi) के रोहिणी इलाके में एक स्कूल बस के अंदर एक सीनियर स्टूडेंट ने छह साल की लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। दिल्ली पुलिस एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद आरोपी छात्र को पकड़ लिया गया है।
स्कूल बस में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस
इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने रोहिणी के पुलिस उपायुक्त को एक नोटिस जारी कर एक निजी स्कूल बस में नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बुधवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिली। अधिकारी ने कहा, “पीड़िता के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ स्कूल बस में एक लड़के ने छेड़छाड़ की थी।”
आईपीसी की कई धाराओं और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
पुलिस अधिकारी ने कहा, “बेगमपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 228ए (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना) और POCSO अधिनियम की धारा 10/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।” अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
दिल्ली महिला आयोग प्रमुख ने नाबालिग पीड़िता और उसकी मां से की मुलाकात
दिल्ली महिला आयोग को सूचित किया गया है कि बच्ची दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। बच्ची की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब उनकी बेटी की स्कूल बस ने उसको उनकी सोसायटी के गेट पर छोड़ा। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को पेशाब आने के कारण उसका बैग गीला हो गया था। रोहिणी जिले के डीसीपी को लिखे पत्र में बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि बड़ी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था।
DCW ने दिल्ली पुलिस से अब तक की कार्रवाइयों का ब्योरा मांगा, नोटिस में किए ये सवाल
DCW ने 1 सितंबर को दिल्ली पुलिस को दिए गए नोटिस में मामले में दर्ज एफआईआर की एक प्रति मांगी है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारणों (अगर कोई हो) की भी मांग की है। आयोग ने अपने नोटिस में यह भी पूछा है कि क्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था या पकड़ा गया था और क्या यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत कथित तौर पर मामले की रिपोर्ट न करने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए स्कूल के अध्यक्ष, स्कूल मैनेजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई थी।
डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा- स्कूल पर भी कार्रवाई हो
डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली में एक निजी स्कूल बस में छह साल की एक लड़की के साथ एक सीनियर लड़के ने यौन उत्पीड़न किया। लड़की की मां ने हमें बताया कि स्कूल उस पर इस शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रहा था।” इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया है। स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”