महाराष्ट्र में कथित तौर पर राजनेताओं के फोन टैपिंग मामले में राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक अदालत में रश्मि शुक्ला पर 500 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। ज्ञात हो कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
मामले में जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक दीवानी अदालत में आईपीएस अधिकारी और राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला और अन्य के खिलाफ कथित रूप से फोन टैप करने के आरोप में 500 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साथ ही कथित अवैध फोन टैपिंग के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्थायी निषेध आज्ञा की भी मांग की है।
इस मामले में बुधवार को सिविल जज वीबी गोर ने रश्मि शुक्ला और अन्य को नोटिस जारी कर 12 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि, रश्मि शुक्ला वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात हैं।
रश्मि शुक्ला के अलावा पुणे अपराध शाखा में पुलिस निरीक्षक (तकनीकी विश्लेषण विभाग) वैशाली चंदगुडे, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुणे और नागपुर के पुलिस आयुक्तों को नोटिस दिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष व भंडारा जिले से विधायक नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि पिछली महाराष्ट्र सरकार (भाजपा के नेतृत्व वाली) ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके खिलाफ साजिश रची थी।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि जाधव और सचिव वैभव जगताप के माध्यम से मामला दर्ज कराया। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर अवैध रूप से फोन टैप करने के मामले में रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया था। वहीं, आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में मुंबई में कोलाबा पुलिस ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत और इससे पहले पुणे पुलिस ने फोन की कथित अवैध टैपिंग के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।