महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक 24 साल की महिला ने अपने माता-पिता को इमोशनल वीडियो कॉल करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वीडियो कॉल में उसने अपने पति द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में अपने माता पिता को बताया था।
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 24 जनवरी को हुई घटना के बाद, पुलिस ने उसके (मृतका) 32 वर्षीय पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यहां ओल्ड बगड़गंज इलाके की रहने वाली महिला की शादी पिछले साल 7 जून को हुई थी।
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लकड़गंज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शादी के तुरंत बाद, उसके पति ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने उसके माता-पिता से बातचीत भी बंद कर दी। 24 जनवरी को सुबह करीब 10.45 बजे, महिला ने अपनी 52 वर्षीय मां को एक इमोशनल वीडियो कॉल किया, जो पारडी इलाके के जय दुर्गा नगर में रहती हैं, और पति द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार के बारे में उन्हें बताया।
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अधिकारी ने कहा कि बातचीत के दौरान उसकी मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बाद में उसी दिन रात करीब 11 बजे महिला ने कथित तौर पर अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।
मामले की जांच की जा रही
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसके पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 85 (जो कोई भी महिला का पति या उसके रिश्तेदार होने के नाते ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
क्या है बीएनएस की धारा – 85?
बता दें कि बीएनएस की धारा-85 इस बात की तस्दीक करती है कि जो कोई भी व्यक्ति, किसी महिला का पति या उसके पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।
यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी व्यक्ति या यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी वर्ग या श्रेणी से संबंधित किसी लोक सेवक द्वारा अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो यह संज्ञेय है।