Bengaluru Crime News: बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हाल ही में एक आवारा और बदमाश शख्स को बरी कर दिया। उस पर अक्टूबर 2012 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरोपी संतोष राव को बरी कर दिया। स्पेशल जस्टिस ने इस फैसले को सार्वजनिक तौर पर पढ़कर सुनाया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या- क्या कहा

अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई ने आरोपी और अपराध के बीच सीधा संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “आरोपी का जमानत बॉन्ड और उसकी ज़मानत सीआरपीसी की धारा 437 (ए) के अनुसार छह महीने की अवधि के लिए जारी रहेगी, ताकि किसी भी अपील या पुनरीक्षण के मामले में हाई कोर्ट के सामने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।”

क्या है छात्रा के बलात्कार और हत्या का पूरा मामला

दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज की 17 साल की छात्रा 9 अक्टूबर, 2012 को जब अपने कॉलेज से घर लौट रही थी तब उसके साथ बलात्कार किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब वह कॉलेज से घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश की और अगले दिन उसका शव जंगल के इलाके में मिला। उस रास्ते से लड़की कभी- कभी पैदल अपने घर जाती थी।

छात्रा की लाश मिलने वाली जगह के पास रहता था संतोष राव

मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने शुरू में 34 साल के संतोष राव को गिरफ्तार किया। उस समय वह एक आवारा था और कॉलेज छात्रा के शव मिलने वाली जगह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक अस्थायी ठिकाने पर वह रहता था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी के पास पीड़िता की पहनी हुई घड़ी भी मिली है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संतोष राव को मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और बलात्कार और हत्या के पीछे क्षेत्र में ऊंची पहुंच रखने वाले स्थानीय युवकों का हाथ है।

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पहले सीआईडी पुलिस फिर सीबीआई को सौंपी गई जांच

बाद में मामले को जांच के लिए सीआईडी ​​पुलिस को सौंप दिया गया था। लेकिन सीआईडी ​​ने संतोष राव को भी आरोपी बनाया। 2013-2018 के बीच जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दक्षिण कन्नड़ में स्थानीय समुदाय के दबाव में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई जांच के बाद, राव पर 19 सितंबर, 2016 को हत्या का आरोप लगाया गया था। उस पर 9 अक्टूबर, 2012 की शाम को एक बस से उतरकर घर जा रही पीड़िता की हत्या का आरोप था। संतोष राव ने तब इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया था।