झारखंड के रांची में पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा (Seema Patra BJP) पर अपनी घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बीच भाजपा ने सीमा पात्रा को सस्पेंड कर दिया है। एएनआई के मुताबिक, आदिवासी महिला सुनीता को 22 अगस्त को पूर्व आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेता सीमा पात्रा के आवास से छुड़ाया गया। घरेलू सहायिका की हालत को देखते हुए उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है।

सुनीता को सीमा के घर से 22 अगस्त को किया गया था रेस्क्यू

झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली सुनीता अब 29 साल की है और करीब 10 साल पहले उसे काम पर रखा गया था। रांची पुलिस ने सीमा पात्रा के बेटे के दोस्त विवेक की पहल पर 22 अगस्त को सुनीता को भाजपा नेत्री के अशोक नगर स्थित घर से छुड़ाया था। हालांकि, घटना के संबंध में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि सुनीता के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कई गंभीर चोटें हैं। इस कारण उसे रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सुनीता ने लड़खड़ाती आवाज में बयां की आपबीती

हालांकि, पुलिस ने कहा कि वे सुनीता का इलाज पूरा हो जाने के बाद उनका बयान दर्ज करेंगे। घर से रेस्क्यू किए जाने के बाद सुनीता ने लड़खड़ाती आवाज में आपबीती बयां की है। सुनीता का कहना है कि सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने उनकी मदद की थी। वह भरे हुए गले से एक वीडियो में कहती दिखती हैं कि “आज वह उसकी (आयुष्मान) से ही जिंदा है।” सुनीता ने आरोप लगाया कि उनके साथ रोज मारपीट की जाती थी। इसके अलावा, उसने आरोप लगाया कि सीमा ने उसे मल-मूत्र जीभ से चाटने पर मजबूर किया और फर्श साफ करवाया।

सुनीता बोली- गर्म तवे से पीटा गया, तोड़ दिए दांत

सुनीता के मुताबिक, सीमा पात्रा ने उसके साथ कई बार लाठी-डंडे से मारपीट की। साथ ही ज्यादा गुस्सा होने पर उसे लोहे की करछुल और चिमटे से भी पीटा गया। सुनीता ने बताया कि उसके साथ प्रताड़ना यहीं नहीं रुकी बल्कि उसे गर्म तवे से भी जलाया गया और उसके दांत तोड़ दिए। उसे खाना-पानी नहीं दिया और कमरे में बंद रखा गया। बताया गया है कि सुनीता के साथ ऐसा सलूक बीते कई सालों से जारी था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

रिम्स के डॉक्टर ने कहा कि महिला की हालत नाजुक है। वह चलने में भी असमर्थ है और बोलने में भी उसे दिक्कत होती है। हालांकि, पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा ने सुनीता के आरोपों का खंडन किया है। वहीं, इस मामले में रांची के अरगोडा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 325, 346 और 374 और एससी-एसटी अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।