उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जेल के अंदर एक कैदी की मौत हो गई। इसका आरोप महिला जेलर सहित 4 कर्मियों पर लगा है। आरोप है कि कैदी की मौत पिटाई के बाद हुई है। महिला जेलर पर आरोप है कि वह कैदी से पैसे की मांग करती थी। जब कैदी ने पैसे नहीं दिए तो उसे प्रताड़ित किया और पिटाई की। आरोप है कि कैदी की हालत बिगड़ने के बाद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में उप जेलर समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना अप्रैल की बताई जा रही है।

दरअसल, अप्रैल महीने में जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस मामले में सीतापुर जिला जेल की उप जेलर समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश के बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों में डिप्टी जेलर विजयलक्ष्मी गुप्ता, जेल फार्मासिस्ट शैलेन्द्र वर्मा, सुधांशु श्रीवास्तव और एक अन्य शख्स शामिल हैं। जांच अधिकारी आलोक मणि त्रिपाठी की टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मिश्रिख के रहने वाले मृतक बब्लू सिंह पॉक्सो कानून और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में जिला जेल में बंद था।

महिला जेलर पर कैदी से पैसे मांगने का आरोप

आरोप है कि उप जेलर विजयलक्ष्मी गुप्ता जेल के अंदर बब्लू सिंह से पैसे की मांग करती थीं। पैसे नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि 14 अप्रैल 2023 को बब्लू सिंह को बुरी तरह पीटा गया और घायल होने के बाद भी इलाज नहीं करवाया गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की मां सीमा सिंह ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी और कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने तुरंत कोतवाली पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जेल अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।