दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर खुद को हिंदू के रूप में पेश किया और फिर उस हिंदू महिला से शादी की थी। दरअसल, इस मामले में 7 सितंबर को दिल्ली की रहने वाली 36 साल की महिला ने ज्योति नगर थाने में इरशाद अली खान नाम के अपने पति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।
हिंदू बनकर की शादी, बनवा रखा था “मां शेरावाली” का टैटू
ज्योति नगर थाने में घायल होकर पहुंची महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2011 में वह इरशाद खान के संपर्क में आई थी, जिसने अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया था। महिला के मुताबिक, खान ने खुद को हिंदू के रूप में पेश करने के लिए अपनी बांह पर “मां शेरावाली” का टैटू भी बनवाया था। इसके बाद साल 2015 में हिंदू बनकर महिला से शादी कर ली थी।
आरोपी पहले से शादीशुदा, दो बच्चों का है पिता
महिला ने बताया कि इरशाद खान दिल्ली के कर्दमपुरी का रहने वाला है। शादी के तुरंत बाद ही उसे एहसास हुआ था कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वह मुस्लिम है। उसे यह भी पता चला कि इरशाद खान पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली शादी से उसके दो बच्चे थे। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उसने शादी तोड़ने की कोशिश की तो उसे कथित तौर पर पीटा और प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सहमति के बिना कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया गया।
खुद को वकील बताकर धमकाता था आरोपी
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया गया कि शादी के बाद उस पर तरह-तरह की बंदिशे लगा दी गई और उसे अकेले घर से निकलने से मना कर दिया गया। महिला ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसने कई बार पुलिस को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इरशाद खान ने उसे यह कहते हुए धमकी दी कि वह पेशे से एक वकील है और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिससे महिला को शिकायत दर्ज करने का अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
महिला की कराई गई काउंसलिंग और मेडिकल जांच
पुलिस के मुताबिक, शिकायत के बाद महिला की एक पेशेवर काउंसलर ने काउंसलिंग कराई गई है। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें उसके शरीर पर कई चोटें पाई गईं। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 8 सितंबर को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा), 342 (बंधक बनाना), 354 डी (पीछा करना), 376, 377, 493, 495 और धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) में इरशाद खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी खान को गिरफ्त में ले लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है।