मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला 15 अगस्त को हुए एक ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान से जुड़ा है। कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को सात दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
क्या है पूरा मामला: दरअसल, पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार ने साल 2021 में 15 अगस्त को अपने साथियों के साथ शहर के एक पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा फहराया गया था, जिसको लेकर संजीव कुमार त्यागी नाम के एक अधिवक्ता ने विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता का क्या था दावा: अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि अनिल कुमार ने अपने साथियों के साथ शहर के पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था। अधिवक्ता त्यागी ने दावा किया कि विधायक द्वारा न केवल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा फहराया गया, बल्कि अन्य विधियों को भी ढंग से पूरा नहीं किया गया; जो कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के समान है।
कोर्ट ने दिया यह आदेश: अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को सही मानते हुए नई मंडी थाना पुलिस को सात दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि, अधिवक्ता ने वायरल वीडियो क्लिप को भी कोर्ट के समक्ष सुबूत के तौर पर प्रस्तुत किया था।
कौन हैं अनिल कुमार: अनिल कुमार, पुरकाजी विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले की सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। चुनावों के दौरान यहां सीधे तौर पर बीजेपी और सपा-आरएलडी में टक्कर थी। हालांकि सीट गठबंधन के खाते में गई तो यहां से रालोद की तरफ अनिल कुमार प्रत्याशी बनाए गए जिन्होंने भाजपा के प्रमोद उटवाल को हरा दिया था।