Gangster Chhota Rajan Got Bail: गैंगस्टर छोटा राजन को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में जया शेट्टी की हत्या के मामले में जमानत दे दी। इस मामले में राजन को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
बता दें कि ये राजन की दूसरी आजीवन कारावास की सजा थी। वो पहले से ही 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए सजा काट रहा है। इस मामले में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।
आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया
इसी क्रम में आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे जमानत दे दी और विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया।
रंगादारी की मांग पूरी नहीं होने पर की थी हत्या
बता दें कि जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में स्थित गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। ऐसे में मुंबई बेस्ड गैंगस्टर छोटा राजन की ओर से उनसे रंगदारी मांगी गई। मांग पूरी नहीं होने पर जया शेट्टी को गैंगस्टर के दो गुर्गों ने चार मई साल 2001 को उन्ही होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी।
पूरे मामले में पुलिस ने होटल के मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि जया को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी के लिए फोन आया था। बड़ी रकम की मांग की गई थी। हालांकि, मांग नहीं पूरे होने पर उनकी हत्या कर दी गई।
मकोका के तहत भी जोड़े गए थे आरोप
मामले में गैंगस्टर राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए। फिर मामले में राजन और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए थे।