बेंगलुरु के लुलु मॉल में बुजुर्ग ने एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे बुजुर्ग पास में खड़ी एक लड़की को छूकर उसके साथ गंदी हरकत करता है। वीडियो देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोग उस शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इससे पहले ही पुलिस आरोपी को पकड़ पाती शख्स ने खुद ही शहर के एक खोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे जमानत ले ली और छूट भी गया।

कौन है आरोपी शख्स

लड़की के साथ मॉल में छेड़खानी करने वाले शख्स की पहचान 63 साल के अश्वथ नारायण के रूप में हुई है। वह बसवेश्वरनगर का रहने वाला है और एक रिटायर स्कूल टीचर है।

दरअसल, मॉल में आरोपी बुजुर्ग जब लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहा था तो वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसने दावा किया था कि उसने शख्स को महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए देखा और फिर वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने इस बारे में सिक्योरिटी को सूचना भी दी मगर तब तक आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका था। घटना के बाद मॉल के अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके बाद मामले में जानकारी मिली कि आरोपी ने अपनी मर्जी से एक अदालत में सरेंडर किया और फिर जमानत ले ली। हमारे देश में छेड़खानी करने वालों के खिलाफ बकायदा कानून बनाया गया है मगर अफसोस की बात है कि लड़की से सरेआम छेड़खानी करने वाला इतना आसानी से छूट गया। क्या इससे अब अपराधी किस्म के लोगों के हौंसले बुलंद नहीं होगे।

जानिए क्या कहता है कानून

छेड़खानी करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 354-A , धारा 354-D के तहत सजा का प्रवाधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला को अश्लील इशारे करता है, अश्लील टिप्पणियां करता है, पीछा करता है…और अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे कठोर कारावास की सजा मिल सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे दोनों सजाएं मिल सकती हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर छूकर निकलने, सीटी बजाने, छेड़खानी करने, शरीर छूने, सड़कों पर परेशान करने के मामले में लफंगों के खिलाफ जेल और जुर्माना का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर अधिकतम सात साल कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।