Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict, UP Police: अयोध्या में राम मंदिर मसले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी कर रहे छह युवकों को दो अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। एक युवक को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले दो लोगों के खिलाफ केरल की कोच्चि पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। बता दें कि अयोध्या केस को लेकर पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी निगाह थी।
यूपी पुलिस की कार्रवाई: मेरठ नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने बताया कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद नौचंदी और ब्रह्मपुरी में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आतिशबाजी करने के आरोप में पुलिस ने छह युवकों को पकड़ा है। इसके अलावा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सिविल लाइन थाने की पुलिस ने लक्ष्मण शर्मा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से मथुरा में थाना नौहझील के ग्राम भगवान गढ़ी का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
हिंदू महासभा का कार्यालय सील: ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय को सील करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा को नजरबंद कर दिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आतिशबाजी या सोशल साइट पर कमेंट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर मेरठ में पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद ही सड़कों पर उतरकर स्थिति की निगरानी की।
केरल में भी मामला दर्ज: केरल में भी अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट डालने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पुलिस ने बताया कि कोच्चि के साइबरडोम के सोशल मीडिया एवं इंटरनेट निगरानी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को पाया कि दो लोगों ने अयोध्या मामले में फैसले से पहले फेसबुक पर सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ संदेश पोस्ट किया है। एक अन्य व्यक्ति के फेसबुक पेज पर इन संदेशों का पता लगाया गया और साइबर शाखा ने पूरा मामला विस्तार के साथ एनार्कुलम सेंट्रल पुलिस थाने के एसएचओ एस विजयशंकर के पास भेज दिया। दूसरे व्यक्ति के फेसबुकपेज को 35 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। फिलहाल सेंट्रल पुलिस ने शनिवार को दोनों व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।