UP Amethi Murder: अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा पकड़ा गया। पुलिस ने चंदन को दिल्ली की ओर जाते समय नोएडा में एक टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जब उसने एक अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया।

अमेठी पुलिस ने गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ” थाना शिवरतनगंज/मोहनगंज पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अमेठी हत्याकांड अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से थाना क्षेत्र शिवरतनगंज में घटित घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल मय मैग्जीन, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक अदद पिस्टल व एक खोखा कारतूस 9 MM (संबन्धित थाना मोहनगंज) बरामद।”

वहीं, अमेठी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आरोपी ने कबूल किया कि उसका पिछले डेढ़ साल से पूनम के साथ अवैध संबंध था। हालांकि, हाल ही में दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी, जिससे वह तनाव में था। ऐसा लगता है कि इसी वजह से उसने चार लोगों के परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी।”

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. हालांकि, इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस जघन्य अपराध की चंदन को क्या सजा मिल सकती है?

एक जुलाई से देश में लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के आधार पर चंदन के खिलाफ धारा 103, धारा 91 और धारा 354 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस आधार पर उसे कम से कम एक साल की सजा/जुर्माना या फिर दोनों और अधिकतम मृत्यु या उम्रकैद और जुर्माना की सजा हो सकती है.

बता दें कि बीएनएस 103 धारा हत्या के मामले में लगाई जाती है, जो तस्दीक करती है कि आरोपी को जुर्म सिद्ध होने पर मृत्यु या उम्रकैद और जुर्माना की सजा हो। बीएनएस 74 की धारा छेड़खानी के मामले में लगाई जाती है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर एक साल से पांच साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। जबकि धारा 91 बाल हत्या के आरोप में लगाई जाती है, जिमसें एक साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

वहीं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा (community service) को भी शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (F) के अनुसार, मौत की सजा, आजीवन कारावास, कठोर और साधारण जेल जैसी सजाओं के बीच ‘सामुदायिक सेवा’ के बारे में बताया गया है। सामुदायिक सेवा यानी वह काम, जिससे समाज का भला हो और अदालत किसी दोषी को सजा के तौर पर ऐसा काम करने का आदेश दे सकती है। ऐसे में कोर्ट चंदन को भी ऐसा करने को कह सकती है।

मालूम हो कि अमेठी में गुरुवार की रात चंदन ने एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी। घटना शिवरतनगंज इलाके की है। मृतकों में शिक्षक दंपति और दो बच्ची शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से राय बरेली का रहने वाला ये परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था।