गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने गाय के बछड़े की हत्या के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एचके दवे की अदालत ने शनिवार (6 जुलाई) को सलीम मकरानी को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई।

जनवरी 2019 में दर्ज हुआ था केस: राजकोट में रहने वाले सत्तार कोलिया ने जनवरी 2019 शिकायत दर्ज कराई थी। उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था। सलीम को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने से पहले नव संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया।

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यह है सजा का प्रावधान: अधिकारियों ने बताया कि नव संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रखरखाव के लिए 7 से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के अनुसार, गोमांस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।

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देश में पहली बार सजा: गौरतलब है कि गोवंश की हत्या को लेकर देश के कई राज्यों में सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन गुजरात में एक शख्स को मिली 10 साल की कैद को इस तरह के मामले में पहली सजा माना जा रहा है।