टाटा संस ने शुक्रवार (29 जुलाई) को कहा कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के नाम पर मियादी जमा में 1.17 अरब डॉलर जमा कराए हैं। कंपनी को उससे अलग हुई जापानी भागीदार डोकोमो को इतनी ही राशि का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दोनों भागीदारों को लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया है।
टाटा संस ने बयान में कहा कि हालिया लंदन की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के आदेशानुसार कंपनी इस बात की पुष्टि करती है, उसने पूरी राशि 1.17 अरब डॉलर अदालत पंजीयक के मियादी जमा खाते में स्थानांतरित कर दी है। टाटा संस को पिछले महीने भारतीय संयुक्त उपक्रम में करार के उल्लंघन के लिए डोकोमो को 1.17 अरब डॉलर का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।