रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में कुल 8 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सभी आठ बैंक को-ऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, गोवा राज्य सहकारी बैंक, गढ़ा सहकारी बैंक, यवतमाल शहरी सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, वरुद शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर शहरी सहकारी बैंक और मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा आरबीआई ने NBFC, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल पर 2.33 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। वहीं RBI ने कुल आठ बैंकों पर 1 से लेकर 40 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर रिजर्व बैंक ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में नाबार्ड द्वारा किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण के बाद आता है।
गोवा राज्य सहकारी बैंक, पणजी पर रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 का अनुपालन न करने के लिए बैंक पर 2.51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि यह गैर संपत्ति का निपटारा करने में विफल रहा है। वहीं एमपी का गढ़ा सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख का जुर्माना, यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर 3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुद (महाराष्ट्र) पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना रिजर्व बैंक की ओर से लगाया गया है। वहीं इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर महाराष्ट्र पर 7 लाख रुपए का जुर्माना, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
स्पदंना स्फुर्ति फाइनेंस पर सबसे अधिक 2.33 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। इन सभी बैंकों पर आरबीआई ने एक निरीक्षण करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया, जिसमें पता चला कि इन सभी ने आरबीआई के नियमों की अनदेखी की थी।