सरकार ने 15,000 रुपये से अधिक सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ में हर महीने जमा होने वाले हिस्से को तीन माह के लिए घटा दिया है और उसे एंप्लॉयीज के लिए फायदेमंद बताया है। लेकिन, इस पूरे मसले का विस्तार से अध्ययन करें तो यह बात सामने आती है कि पीएफ में योगदान को बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के बजाय 10 फीसदी करने से भले ही कुछ नकद कर्मचारी के हाथ में आएगा, लेकिन उसके एवज में नुकसान ज्यादा है। हालांकि कंपनियों को जरूर 2 फीसदी की बचत होगी और तीन महीने तक उन्हें 12 की बजाय 10 फीसदी ही जमा करना होगा। आइए जानते हैं, कैसे पीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन कम होने से कर्मचारियों को होगा नुकसान…

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के हिस्से के पीएफ में जो कटौती होगी, उसे उनकी टेक होम सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियों को जो 2 फीसदी की बचत होगी, वह कर्मचारियों की सैलरी में दिया जाएगा या नहीं। अब यदि नियोक्ता को हुई 2 फीसदी की बचत को कर्मचारियों की सैलरी में नहीं दी जाती है तो फिर यह सीधे तौर पर कर्मचारियों के लिए नुकसान होगा। सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त महीने में कर्मचारियों और कंपनियों की ओर से पीएफ में योगदान को 12 फीसदी से घटाकर 10 पर्सेंट करने का फैसला लिया है।

कंपनियों को होगी बचत, एंप्लॉयीज को नुकसान: वित्त मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक अगली एक तिमाही के लिए कारोबारों को मदद करने की जरूरत है ताकि प्रोडक्शन जारी रह सके। इसके अलावा कर्मचारियों को टेक होम सैलरी ज्यादा मिल सके और कंपनियों को राहत मिल सके, इसलिए पीएफ में योगदान को 12 फीसदी से घटाकर तीन महीनों के लिए 10 फीसदी किया जाता है। इस आदेश में कंपनियों को राहत पहुंचाने की जो बात कही गई है, उससे यह संकेत मिलता है कि पीएफ में न जमा होने वाले 2 फीसदी हिस्से को कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा और उससे कंपनियों को बचत होगी। हालांकि  अब भी नोटिफिकेशन जारी होने तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

टैक्स में भी होगा नुकसान: एक बात और ध्यान देने की है कि कर्मचारियों की सैलरी यदि इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो फिर पीएफ के हिस्से को टैक्स में छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जब उसमें हिस्सा कम हो जाएगा और वह रकम सैलरी के साथ आएगी तो उस पर भी टैक्स लगेगा। इस तरह यह दोहरा नुकसान होगा। एक तरफ नियोक्ता का 2 फीसदी पीएफ अकाउंट में जमा नहीं होगा और सैलरी के साथ जुड़कर आने वाले अपने ही हिस्से के पीएफ पर टैक्स देना होगा।

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