PM Jan Dhan Yojana (PMJDY): पीएम जनधन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी NDA की पहली सरकार में लॉन्च किया गया था। इस योजना का लक्ष्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। PM JanDhan Yojana के तहत बिना किसी बैलेंस के बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। यानी जिन लोगों के पास बैंक में जमा करने के लिए रकम नहीं है, वो भी 0 शुल्क देकर बैंक में खाता खोल सकते हैं। पीएम जनधन में कई विशेष फायदे भी खाताधारकों को ऑफर किए जाते हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट सर्विस के जरिए 10000 रुपये की निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस साल 2024 में पीएम जनधन स्कीम को लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं।
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प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आपके पास आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज जरूरी नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन (Self Attested) पर्याप्त है।
अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की जरूरत होगीः
-मतदाता पहचान पत्र
-ड्राइविंग लाईसेंस
-पैन कार्ड
-पासपोर्ट
-नरेगा कार्ड
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अगर इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का काम कर सकता है।
अगर किसी व्यक्ति के पास ऊपर बताए गए “वैध सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है:
-केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
-खाता खुलवाने वाले व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र
पीएम जनधन खाताधारक को मिलने वाले स्पेशल फायदे
-जमा राशि पर ब्याज।
-एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
-कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
-प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों के पूरे होने पर देय होगा
-भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
-सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ मिलेगा
-6 महीने तक इन खातों के चालू रहने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
-पेंशन, बीमा प्रोडक्ट का फायदा
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा। अगर रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर- वित्तीय लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के जरिए दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो।
रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
पीएम जनधन योजना की वेबसाइट http://www.pmjdy.gov.in पर जाकर आप आसानी से हिंदी व अग्रेजी में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसमें सभी सही जानकारी भरें और फिर बैंक में जाकर फॉर्म जमा करें।
