वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त होने वाला है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनओं और वित्त से जुड़े कार्य करने की अंतिम तारीख भी नजदीक आ गई है। इन कार्यो को आप समय पर करके असुविधा और भारी जुर्माने से बच सकते हैं।
Delayed Income और Tax Revised Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स भरने की श्रेणी में आते हैं और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आप अपना इनकम टैक्स भरना भूल गए हैं। तो इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। देरी से इनकम टैक्स भरने पर आपको अधिकतम 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप इनकम टैक्स भर चुके हैं और इनकम टैक्स भरने में कोई गलती हो गई है। इसका सुधार भी आप 31 मार्च तक कर सकते हैं।
अग्रिम कर का भुगतान (Adavce Tax Payment): इनकम टैक्स की धारा 208 के मुताबिक जिस व्यक्ति की कर देनदारी 10 हज़ार रुपये या उससे ज्यादा है उसे अग्रिम कर का भुगतान कर का भुगतान करना पड़ता है। अग्रिम कर का भुगतान कर का भुगतान 4 किश्तों में किया जाता है। जिसकी पहली किश्त 15 फीसदी जून में, दूसरी किश्त 30 फीसदी सितंबर, तीसरी किश्त 30 फीसदी दिसंबर और बाकी बची चौथी किश्त का 31 मार्च तक भुगतान करना होता है।
पैन आधार लिंक(Aadhar Pan Link): पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। यदि आप अपना पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जायेगा। इनकम टैक्स की धारा 272 बी के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। सरकार इससे पहले ही सितंबर 2021 को पैन से आधार लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ा चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas) : केंद्र सरकार के द्वारा 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए सरकार सभी गरीब लोगों को घर बनबाने के लिए 2.5 लाख तक की सहायता राशि दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं। अप्रैल 2019 शरू हुआ आखिरी चरण मार्च 2022 तक समाप्त होना है। तो मार्च में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने का आखिरी मौका है।
बैंक में KYC अपडेट: 31 मार्च तक बैंक में KYC अपडेट करने की अंतिम तारीख है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर में बैंक में KYC अपडेट करने की तारीख को आगे बढाया था।