केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत शर्तों के साथ किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, करीब 33 लाख अयोग्य किसानों को भी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर सरकार की ओर से बयान आया है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस स्कीम का इनकम टैक्स देने वाले कुछ किसान भी लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इनकम टैक्स देने वाले किसानों को स्कीम के दायरे से बाहर रखा है।

तोमर ने कहा कि राज्यों से कई जानकारी ऐसी मिली है, जिसके मुताबिक ब्लॉक-जिला स्तर के अधिकारियों की साख का दुरुपयोग अयोग्य किसानों के सत्यापन के लिए किया गया। राज्य सरकारें ऐसे लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही हैं। नरेंद्र तोमर के मुताबिक तमिलनाडु में अयोग्य किसानों से 158.57 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

कौन है दायरे में, कौन नहीं: दरअसल, छोटे और सीमांत किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के दायरे में आते हैं। सीमांत ऐसे किसान होते हैं, जो अधिकतम एक हेक्टेयर तक जमीन पर खेती करते हैं।

छोटे किसानों की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक जमीन तक जमीन पर खेती करते हैं। वहीं, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले या रिटायर्ड पेंशनभोगियों को स्कीम से बाहर रखा गया है।