GST 2.0 Impact : जीएसटी 2.0 की नई दरें सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गई है। जिससे आम नागरिकों को काफी राहत मिली है। जीएसटी 2.0 लागू होने से काफी चीजें सस्ती भी हो गई है। जीएसटी सुधार लागू होने के बाद लोगों के मन में यहां सवाल है कि क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल-डीजल, शराब, एलपीजी हो गए सस्ते? आइए जानते हैं…
क्या पेट्रोल-डीजल हो गए सस्ते?
सबसे पहले अगर हम पेट्रोल-डीजल की बात करें तो बता दें कि पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होता। इन पर अभी भी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट (VAT) लगाती हैं। सरकार की इनकम का यहां सबसे पड़ा हिस्सा है। इसी वजह से इसे न्हें जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं हो पाया है यानी जीएसटी सुधार का पेट्रोल-डीजल की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है।
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क्या अब शराब सस्ते में मिलेगी?
शराब की कीमतें भी पेट्रोल और डीजल की तरह जीएसटी सुधारों से अप्रभावित रही। क्योंकि, मादक पेयों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, जो इन प्रोडक्ट पर वैट लगाते हैं। राज्यों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से मिलता है, इसी वजह से यह जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर सरकारें अगर किसी भी समय वैट कम करने का निर्णय करती हैं, तो शराब की प्राइस भी उसी हिसाब से कम हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की तरह, शराब पर भी उत्पाद शुल्क और वैट लगता है। राज्य द्वारा ये दोनों शुल्क वसूले जाते हैं।
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एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी
घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अभी 5% और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% GST लगता है। नए GST सुधार के बावजूद LPG सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है इसका मतलब घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर पहले जैसा ही टैक्स जारी रहेगा। इसी वजह से इसकी कीमत में कोई असर देखने को नहीं मिला है।