पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख यानी 30 जून को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आपने अभी आधार–पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो लास्ट डेट का क्यों वेट कर रहे हैं। इसकी एक वजह भी है वो यह है कि इस बार लास्ट डेट निकल जाने के बाद आपको दोबारा मौका ना मिले। ऐसे में आधार पैन कार्ड को लिंक कराने का यह आखिरी मौका है। ऐसा ना करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा।
मौजूदा समय में पैन कार्ड कितना जरूरी यह किसी को बताने की जरुरत नहीं। इसलिए पैन कार्ड का वैलिड रहना काफी आवश्यक है। नियम के अनुसार पैन कार्ड आधार से लिंक ना कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। वो किसी काम का नहीं रहेगा। जानकारों की मानें तो पैन कार्ड लिंक ना होने की स्थिति में ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका टैक्स रिफंड तक अटक सकता है। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैन कार्ड की जरुरत पड़ती है।
आधार पैन को लिंक करने समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी : – आधार पैन कार्ड लिंक कराने के लिए आपको इस फॉर्मैट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
– ऑनलाइन तरीके से लिंक कराने में समस्या आने पर आप एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी लिंक करा सकते हैं।
– लास्ट डेट के अंदर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड इनवैलिड भी कर सकता है।
– इनकम टैक्य एक्स 1961 की धारा 272 बी के अनुसार इनवैलिड पैन का उपयोग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।
– दो पैन कार्ड रखने पर भी डिपार्टमेंट आप जुर्माना लगा सकता है। यह एक कानूनन अपराध है।
– एनआरआई को आधार कार्ड से पैन कार्ड जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर एनआरआई कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है तो अपने आधार को पैन के साथ कनेक्ट कर सकता है।
आधार पैन कार्ड को लिंक करने का ऑनलाइन तरीका : – सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई–फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा।
– उसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन क्लिक करना होगा।
– लागइन करने के करने बाद आपको अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
– इस बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर और नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरना होगा।
– सभी तरह की जानकारी देने के बाद नीचे दिए गए ‘लिंक आधार‘ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

