कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) के जरिए आप अपने रिटायमेंट के लिए पीएफ (PF) अकाउंट में सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने जमा करते हैं। इस सुविधा को बेहतर बनाने के लिए EPFO ने कई नियम बनाए हुए हैं। जिनके जरिए आपको PF अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने में तो आसानी होती है। साथ में कई दूसरी सुविधाएं भी आपको मिलती है। हाल ही में EPFO ने अपने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नियमों में 4 बड़े बदलाव किए हैं। जिसका सीधा असर पीएम अकाउंट होल्डर्स पर पड़ेगा। अगर आपको इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको इन्हें जल्दी से जल्छी जान लेना चाहिए।

ईपीएफओ EDLI स्कीम – अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री 6 लाख रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता था। जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दिया गया है। ये भुगतान पीएफ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को किया जाता है। वहीं ईपीएफओ ग्राहकों को ईडीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे ईपीएफओ के सदस्य या ग्राहक बनने पर इसके लिए पात्र हो जाते हैं।

UAN-Aadhaar link कराना जरूरी – 1 सितंबर से EPFO यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) को Aadhaar से लिंक कर रहा है। इसके लिए पहले ही सभी सब्सक्राइबर को अलर्ट भेजा जा चुका है। लेकिन, अभी भी कई अकाउंट ऐसे हैं, जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो एम्प्लॉयर प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें UAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 थी।

EPFO में नॉमिनी की डिटेल – अगर आप EPFO के जरिए अपने PF अकाउंट के नॉमिनी का नाम बदलना चाहते हैं। तो ये काम 31 दिसंबर 2021 तक घर से ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको नॉमिनी बदलने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं EPFO ने साफ किया है कि, अगर आप नया नॉमिनी जोड़ते हैं तो पहले नॉमिनी का नाम अपने आप कैंसल हो जाएगा।

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1 अप्रैल 2022 से होंगे 2 पीएफ अकाउंट – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा था कि, 2.5 लाख रुपये से अधिक का पीएफ योगदान टैक्स के दायरें में आएगा। इसके लिए CBDT ने EPFO पर ब्याज के नियमों के बारे में जानकारी साझा की है। जिसमें वित्त वर्ष 2022 तक पीएफ खातों में किए गए सभी योगदान कर मुक्त होंगे। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सभी का एक पीएफ अकाउंट अलग से खोला जाएगा। जिसमें उसके बाद के वर्षो में किए गए 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान रखा जाएगा। इसमें अर्जित ब्याज पर टैक्स लिया जाएगा।