कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल EPFO सब्सक्राइबर्स को 31 दिसंबर तक अपने PF अकाउंट में ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी का नाम अपडेट करना था। जिसे अब EPFO ने आगे बढ़ा दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से EPFO का सर्वर स्लो चल रहा है। जिसके चलते EPFO ने नॉमिनी का नाम अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर के बाद भी अनुमति दी है। जिसके बाद सब्सक्राइबर्स अब 31 दिसंबर 2021 के बाद भी अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकेंगे।

31 दिसंबर 2021 के बाद भी जोड़ सकेंगे नॉमिनी – ईपीएफओ ने एक ट्वीट कर कहा है कि ईपीएफ ( EPF ) खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल करना बेहद जरुरी है, इससे खाताधारक के मृत्यु के बाद प्रॉविडेंट फंड, पेंशन और बीमा का फायदा मिलने में आसानी होगी साथ ही नॉमिनी आनलाईन क्लेम में दाखिल कर सकेंगे। साथ ही मेंबर्स को पेंशन क्लेम के सेटलमेंट करने में आसानी होगी। वहीं EPFO ने अभी साफ नहीं किया है कि, नॉमिनी फाइल करने की आखिरी तारीख क्या होगी।

ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट करने से होगा ये फायदा

1- अगर पीएम खाताधारक की मृत्यु हो जाती है। तो उसका पीएफ अमाउंट नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी पीएम अकाउंट होल्डर के अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है। तो उसके परिवार का पीएफ अमाउंट प्राप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती हैं।

2- EPF का पैसा दो तरह से अकाउंट (Provident Fund account) में जमा होता है। पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS)। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा उसकी सैलरी से काटा जाता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से दिया जाता है। एम्प्लॉई की सैलरी का 12% कर्मचारी सीधे-सीधे EPF में जमा हो जाता है, वहीं, कंपनी के योगदान में से 3.67% EPF और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा हो जाता है। अगर पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं होगा तो इसमें भी दिक्कत आती है।

3 – जिसे एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) कहा जाता है। इस स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर का भुगतान किया जाता है। ऐसे में जो कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनको 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता है।

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ऐसे दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकन

>> सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php के जरिए लॉग इन करना होगा।
>> इसके बाद ‘सर्विसेज’ में जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘फॉर एम्प्लॉइज’ ऑप्शन पर टैप करें।
>> फिर, ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी)’ पर टैप करें।
>> इसके बाद आपको अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
>> वहां आपको ‘मैनेज’ टैब के तहत ‘ई-नॉमिनेशन’ का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें।
>> अपने परिवार की घोषणा और ‘पारिवारिक विवरण जोड़ें’ या नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें। वहां >> आपको नॉमिनी के लिए मांगी गई सभी जानकारियां देनी होंगी।
>> अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो ‘Add New Button’ पर टैप करें और दूसरे नॉमिनी का विवरण दें।
>> जैसे ही आप अपनी फैमिली डिटेल्स सेव कर लेंगे, वैसे ही ई-नॉमिनेशन के लिए आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।