देश के 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर काफी जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है। समय रहते ईपीएफओ मेंबर्स की ओर से इस नए नियम का पालन नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वास्तव में 1 जून से ईपीएफओ और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यानी आपके पीएफ खाते का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो गया है। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में अहम बदलाव करते हुए ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल को चेंज कर दिया है।
अगर आप यूएएन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो इंप्लोयर का अंशदान पीएफ अकाउंट में जमा नहीं होगा। अगर इस आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो आपके पीएफ खाते से आधार लिंक नहीं होगा तो ईपीएफओ इंप्लॉई के अकाउंट में कंपनी का योगदान रोक सकता है। इसलिए आपने अभी तक पीएफ में अपना आधार नंबर नहीं दिया है तो जल्दी दे दें और दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करा दें। ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट किया गया है इंप्लोयर के ईपीएफ अंशदान को उन अकाउंट्स में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार से लिंक नहीं होगा।
संगठन की ओर से आया यह बयान : ईपीएफओ की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति होगी जिनका आधार नंबर 01 जून से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ आधार जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफओ के अनुसार नियमों के अनुसार कृपया सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे ईपीएफओ की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।
इस तरह से कर सकते हैं आधार और यूएएन को लिंक : – सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा।
– इसके लिए https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लिंक करना होगा।
– उसके बाद आपको यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग–इन करना होगा।
– मैनेज मैनेज सेक्शन में जाकर केवाईसी ऑप्शन पर जाना होगा।
– अब आपको ईपीएफ अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई डॉक्यूमेंट दिखेंगे।
– आप आधार ऑप्शन पर क्लिक करें और आधार नंबर, नाम लिखकर सर्विस पर क्लिक करें।
– आपका डाटा सुरक्षित हो जाएगा और आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा।
– आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट सही होने पर आधार ईपीएफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा।