स्वास्थ्य बीमा कराने की सलाह हर वर्ग के लोगों को दी जाती है, क्योंकि यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखता है। यह गंभीर बीमारियों से लेकर दवाओं और इलाज को कवर करता है। इस पॉलिसी के तहत अस्पताल में भर्ती और दवाओं पर किसी भी नियोजित या अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने में मदद मिलती है। साथ ही कर लाभ भी उठाया जा सकता है।
आयकर (आईटी) अधिनियम की धारा 80डी के अनुसार, आप एक वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी पर प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये और अपने परिवार में अन्य लोगों के लिए 25,000 रुपये के भुगतान पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आप टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
कोई नकद भुगतान नहीं
पॉलिसीधारक अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर टैक्स छूट का दावा तभी कर सकते हैं, जब वे कैश अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि पॉलिसी खरीदते समय, आपको प्रीमियम का भुगतान या तो चेक से करना चाहिए, या एनईएफटी, आईएमपीएस या यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर करना चाहिए। स्क्रिपबॉक्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अनूप बंसल ने कहा कि आपको कर लाभ प्राप्त करने के योग्य होने के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन बैंकिंग मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता है।
नो प्रूफ नो बेनिफिट
अधिकांश संगठनों के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आमतौर पर जनवरी और फरवरी में निवेश घोषणा फॉर्म जमा करना होता है। उन्हें उस फॉर्म में अपने निवेश और बीमा प्रीमियम का विवरण भरना होगा। मिंट के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा कर लाभों का दावा करते समय आपको अपने नियोक्ता को मेल के माध्यम से निवेश प्रमाण भेजने या नियोक्ता के एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं करने पर टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा।
अन्य प्रतिबंध
दूसरे के नाम पर ली गई पॉलिसी के लिए किया गया कोई भी भुगतान जो आपके ‘परिवार’ का हिस्सा नहीं हैं, टैक्स कटौती लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। आप केवल तभी लाभ का दावा कर सकते हैं जब आप स्वयं, पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए खरीदी गई पॉलिसी पर छूट का दावा कर सकते हैं।
मल्टी ईयर पॉलिसी
मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी के लाभों को समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप बीमाकर्ता से प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग रसीदें लेते हैं, तो आप पॉलिसी अवधि के अनुपात में टैक्स कटौती लाभ का दावा कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आप केवल एक वर्ष के लिए कर लाभ का दावा कर सकते हैं।