Inocme Tax Return: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। समय से आईटीआर भरने के कई फायदे होते हैं। यह हमें लोन, वीजा और आयकर विभाग द्वारा देर से आईटीआर भरने के जुर्माने से भी बचाता है। अगर आप भी आईटीआर भरने जा रहे हैं और आपकी इनकम आयकर विभाग द्वारा तय की गई छूट से अधिक है और 80 सी तहत मिलने वाली छूट को मिलाकर भी अधिक है तो आप आयकर अधिनियम 1961 की कई अन्य धाराओं के अंतर्गत टैक्स बचाकर अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

पेंशन फंड में राशि जमा करने पर छूट

अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भविष्य में पेंशन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी इंश्योरेंस कंपनी से Annuity प्लान लिया है। फिर आप इस प्लान के अंतर्गत भरे जाने वाले प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीसी के तेज छूट प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की 80 सीसीसी धारा के अंतर्गत किसी पेंशन फंड में जमा करने पर एक साल में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

बचत खाते पर छूट

वित्त वर्ष के दौरान आप अपने बैंक अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाली 10,000 रुपये तक की ब्याज पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 टीटीए के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

मेडिकल इंश्योरेंस और चेकअप में छूट

कोरोना के दौरान देश में तेजी से मेडिकल इंश्योरेंस का बढ़ा है। अगर आपने अपने लिए, माता- पिता या फिर बीवी- बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो फिर आप इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत अपने मेडिकल इंश्योरेंस पर एक साल में 25,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो इस छूट की सीमा बढ़कर 50,000 रुपये तक हो जाती है। इसके साथ एक वित्त वर्ष में 5000 रुपये तक का मेडिकल चेकअप कराने पर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आयकर में छूट का बजट 2019 में केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया था। अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है तो आयकर की धारा 80 ईईबी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।