Divyang Pension Yojana : देश में बहुत से राज्य सरकार दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना चला रही हैं। जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से द्विव्यांग लोगों को हर महीने 1000 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है। ये पेंशन जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना की वजह से हुए दोनों तरह के दिव्यांग लोगों की दी जाती है। यहां हम आपको इस योजना का लाभ पाने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं और इस योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी साझा कर रहे हैं। आइए जानते हैं दिव्यांग पेंशन स्कीम के बारे में…

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन – उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ पाने के लिए sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसके बाद आपके बैंक आकाउंट में इस योजना में मिलने वाली पेंशन क्रेडिट होती रहेगी।

इतने रुपये सालाना वालों को नहीं मिलेगा लाभ – दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलता है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय होनी चाहिए। साथ ही इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा।

इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान – इस योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांग होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए।

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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

>> उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
>> आवेदक का आधार कार्ड<br> >> आयु प्रमाण पत्र
>> पहचान पत्र
>> निवास प्रमाण पत्र
>> मोबाइल नंबर
>> आय प्रमाण पत्र
>> दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
>> बैंक अकाउंट पासबुक
>> पासपोर्ट साइज फोटो