फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की ओर से इनकम टैक्‍स से जुड़ी कई राहतों का ऐलान किया। जिनमें से अधिकतर राहत कोरोना संकट की वजह से हो रही है दिक्‍कतों को लेकर दी गई हैं। जिसमें पैन आधार कार्ड लिंक टीडीएस सर्टिफिकेट, विवाद से विश्‍वास जैसी 10 ज्‍यादा स्‍कीम हैं जिनकी समयसीमा को बढ़ा दिया है। नई तिथियों की घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से की गई है।

वैसे सरकार की ओर से इनमें से कई स्‍कीम की तारीखों को कई बार बढ़ाया जा चुका है। जिसमें पैन को आधार कार्ड से लिंक करना ताजा उदाहरण है। जिसकी अंतिम तारीख 30 रखी गई थी। जिसमें कहा गया था कि अगर समय सीमा तक इसे लिंक नहीं कराया जो पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। वैसे अब भी वो ही नियम लागू हैं, लेकिन पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आख‍िरी तारीख आगे ख‍िसका दिया गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि कहां-कहां टैक्‍स कम्‍प्‍लायंस के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई है।

पैन आधार से लेकर टीडीएस तक : – पैन-आधार लिंक की डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।
– डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद के समाधान के लिए लाई गई योजना विवाद से विश्वास की सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। ब्याज सहित 31 अक्टूबर तक पेमेंट की जा सकती है।
– इंप्‍लॉयर से फॉर्म 16 के रूप में टीडीएस सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है।
– नॉन टीडीएस स्टेटमेंट जैसे फॉर्म 15जी/15एच की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त 2021 तक की जा सकती है।
– सेक्शन 144सी के तहत डेट रेजोल्‍यूशन पैनल को ऑब्जेक्शन के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया है।
– टैक्स डिडक्शन के लिए आवासीय घर में निवेश के समय को 3 माह से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है। निवेश 1 अप्रैल को या उसके बाद से लेकर अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है।

इनकी भी बढ़ी डेडलाइन : – आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 कर दिया है, जो पहले 30 जून थी।
– ऑथ्‍राइज्‍ड डीलर से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के मामले में फॉर्म नंबर 15सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को अब 31 जुलाई 2021 तक पेश किया जा सकता है।
– इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रॉसेसिंग के लिए अब 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा।
– वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को अब 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा।
– ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस/रिसर्च एसोसिएशंस आदि के रजिस्ट्रेशन/प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन/इंटीमेशन/अप्रूवल/प्रोविजनल अप्रूवल के लिए फॉर्म नंबर 10ए/फॉर्म नंबर 10एबी में सेक्शन 10(23सी), 12एबी, 35(1)(ii)/(iiए)/(iii) और 80 जी के तहत एप्लीकेशन की नई डेडलाइन 31 अगस्त 2021 रखी गई है।
इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से पेंडिंग केस विदड्रॉ करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 कर दी गई है।