सुनील धवन. अटल पेंशन योजना (APY) और नेशनल पेंशन योजना (NPS) दो अलग-अलग पेंशन योजनाएं हैं। जिनमें अक्सर लोग इस लिए निवेश करते हैं कि, रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहें। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं का फायदा तभी मिलता है। जब आप एक नियत समय तक निवेश करते रहते हैं। वहीं इन दोनों ही पेंशन योजनाओं का संचालन पेंशन फंड रेग्युलेटर (PFRDA) द्वारा किया जाता है। हाला की अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना के बीच कई अंतर है। जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। इसीलिए हम आपको इन दोनों ही पेंशन स्कीम से मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना के बारें में….

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NPS और APY योजना – नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। लेकिन सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी शुरू कर दिया। अगर आप NPS में निवेश करते हैं। तो आपको पैसा इक्विटी, सरकारी सिक्युरिटीज और गैर सरकारी सिक्युरिटीज के अलावा फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होता है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर निश्चित राशि निवेश कर सकता है। वहीं अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसमें आपको पेंशन बेनेफिट की गारंटी दी जाती है।

NPS और APY में कौन कर सकता है निवेश – नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने की उम्र 18 से 70 के बीच है। वहीं अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 18 से 40 के बीच है कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों ही स्कीम में एक बड़ा फर्क ये है कि, नेशनल पेंशन स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक वह रेजिडेंस हो या नॉन रेजिडेंस हो निवेश कर सकता है। जबकि अटल पेंशन योजना में भारत का निवासी ही निवेश कर सकता है।

NPS और APY अकाउंट और मैच्‍योरिटी – NPS में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खुलते हैं। 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड नहीं निकाला जा सकता है। टियर II NPS अकाउंट एक सेविंग्‍स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से सब्‍सक्राइबर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। वहीं, अटल पेंशन योजना में एक ही तरह का अकाउंट होता है। अटल पेंशन योजना में आप मैच्योरिटी से पहले निवेश किए गए फंड को वापस नहीं निकाल सकते। हालांकि, 60 साल की उम्र के पहले अकांउट हो वॉलेंटरी बंद करा सकते हैं। वहीं, सब्‍सक्राइबर की मृत्‍यु हो जाती है मैच्‍योरिटी से पहले विद्ड्रॉल किया जा सकता है।

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अटल पेंशन योजना में सरकार निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी देती है। इसमें सब्‍सक्राइबर कंट्रीब्‍यूशन के आधार पर पेंशन की रकम सलेक्‍ट कर सकता है। APY 60 वर्ष की आयु के बाद 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 मंथली पेंशन की गारंटी मिलती है। जबकि NPS में मिनिमम 40 फीसदी एन्‍युटी लेनी जरूरी होती है। दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है। इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी।