Aadhaar-PAN Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्डधारकों को इसे आधार (Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि देश में चाहें आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या रिटर्न फाइल करना हो, पैन-आधार लिंक होना जरूरी है। हाल ही में जानकारी मिली थी कि जिन प्रॉपर्टी बायर्स का पैन-आधार लिंक नहीं है उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 प्रतिशत TDS की वसूली करेगा।
PAN को Aadhaar से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, जिन लोगों ने अभी तक पैन व आधार को लिंक नहीं किया है, उनका पैन इनएक्टिव हो गया है। अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो आप 1000 रुपये चुकाकर ऐसा कर सकते हैं। लेकन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अपने पैन व आधार का स्टेटस नहीं पता है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं।
बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स डिपाटमेंट आपका ITR रिजेक्ट कर सकता है।
पैन-आधार स्टेटस चेक करने के लिए जरूरी बातें
-वैलिड PAN
-एक्टिव मोबाइल नंबर
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1.सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
2.इसके बाद Quick Links सेक्शन में जाएं और फिर Link Aadhaar Status का चुनाव करें
3.इसके बाद अपना पैन और आधार कार्ड नंबर एंटर करें
4.अब View Link Aadhaar Status ऑप्शन पर क्लिक करें
5.इसके बाद आपको स्क्रीन पर PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस दिख जाएगा।
6.अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो स्क्रीन पर Linked लिखा दिखेगा। अगर नहीं होगा तो आपको दोनों कार्ड लिंक करने के लिए जरूरी डिटेल दिखेंगी।