New Tax Regime Vs Old Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट (Union Budget 2025-26) में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधारों को खाका पेश किया है। उन्होंने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा टैक्स स्लैब (income Tax Slab Rates) में भी बदलाव किया गया है। आयकर छूट New Tax Regime का ऑप्शन चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया।

12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, EV होगी सस्ती, किसानों के लिए बड़े फायदे, पढ़ें हर अपडेट…

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की। इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी।

2014 के ठीक बाद, ‘जीरो टैक्स’ स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये और 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया गया।

नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा। नौकरीपेशी वर्ग के लिए, 12.75 लाख रुपये की सालाना आय तक कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को 75,000 का स्टैंडर्ड कटौती लाभ उपलब्ध है।

विभिन्न आय स्तरों पर स्लैब दर में परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।

नई रिजीम में ₹12 लाख की आय वाले टैक्सपेयर को कर में 80,000 की टैक्स छूट मिलेगी। (मौजूदा दरों के अनुसार देय टैक्स का 100% छूट प्राप्त होगा)। प्रभावी आयकर दर 0% होगी।

इस उदाहरण से समझिए 12 लाख के बाद की इनकम पर कैसे देने होगा टैक्स…

16 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में ₹50,000 का लाभ मिलेगा । [देय प्रभावी इनकम टैक्स सिर्फ 7.5% होगा]
18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में ₹70,000 का लाभ मिलेगा । [देय प्रभावी इनकम टैक्स सिर्फ 8.8% होगा]
20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [देय प्रभावी इनकम टैक्स सिर्फ 10% होगा]।
25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [प्रभावी टैक्स रेट सिर्फ 13.2% होगा]
50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [प्रभावी टैकस रेट सिर्फ 21.6% होगा]

इनकम टैक्स स्लैब क्या है?

भारत में, आयकर एक स्लैब प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों पर लागू होता है, जहां अलग-अलग आय श्रेणियों के लिए अलग-अलग कर दरें निर्धारित की जाती हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, टैक्स की दरें भी बढ़ती हैं। इस तरह टैक्सेशन देश में एक निष्पक्ष और प्रगतिशील टैक्स सिस्टम की अनुमति देता है। आयकर स्लैब को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, आमतौर पर बजट के दौरान।

New Income Tax Slab Rates

इनकमटैक्स रेट
0-4 लाख तक की इनकम पर टैक्सNil (कोई टैक्स नहीं)
4-8 लाख की इनकम पर टैक्स5 प्रतिशत
8-12 लाख की इनकम पर टैक्स10 प्रतिशत
12-16 लाख की इनकम पर टैक्स15 प्रतिशत
16-20 लाख की इनकम पर टैक्स20 प्रतिशत
20-24 लाख की इनकम पर टैक्स25 प्रतिशत
24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स30 प्रतिशत
न्यू रिजीम टैक्स स्लैब

नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक आय टैक्स फ्री कैसे?

आसान भाषा में इस तरह समझिए- अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक है। तो आपको पहले 4 लाख रुपये के लिए जीरो टैक्स देना होता है। अब अगली 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख की और इनकम पर आपको 10 प्रतिशत के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स देना होता है। यानी कुल आपकी 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट 80,000 रुपये है। तो इस तरह से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।

New tax Regime Slab

Old Tax Regime Tax Slab Rates

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में इनकम टैक्‍स स्‍लैब – Old Tax Regime Income Tax Slab

इनकम स्‍लैब (रुपये)टैक्‍स रेट (प्रत‍िशत)
ढाई लाख तकशून्‍य
ढाई से पांच लाखपांच
पांच से दस लाख20
दस लाख से ऊपर30