New PF Withdrawal Rules: नौकरी करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। भारत सरकार ने हाल ही में Employee Provident Fund (EPF) विड्रॉल के नियमों में संशोधन किया है, जिससे घर खरीदने की इच्छा रखने वाले सैलरीड व्यक्तियों के लिए पीएफ का पैसा निकालना आसान हो गया है।

EPF स्कीम के 1952 के नए पैरा 68-PD के अनुसार, अब ईपीएफओ मेंबर अपनी घर की जरूरतों के लिए ईपीएफ फंड का 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। इस राशि का इस्तेमाल नए घर को खरीदने, घर को बनाने या ईएमआई के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

ये हुआ बड़ा बदलाव

अब अकाउंट होल्डर खाता खोलने की डेट से 3 साल पूरा होने के बाद विड्राल किया जा सकता है। पहले खाता खोलने के 5 साल के बाद ही विड्राल किया जा सकता था। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए केवल 36 महीने तक का ही पीएफ निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी बदल दिया गया है और इसे अब 90% कर दिया गया है।

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इसके अलावा, पीएफ विड्रॉल को आसान बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं।

तत्काल निकासी (Instant Withdrawal)

जून 2025 से, ईपीएफओ सदस्य आपातकालीन जरूरतों के लिए UPI और ATM के जरिए तुरंत 1 लाख रुपये तक निकाला जा सकता है।

बढ़ी ऑटो सेटेलमेंट लिमिट (Increased auto settlement limit)

पीएफ की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

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क्लेम प्रोसेस आसान (Claim process easy)

क्लेम प्रोसेस आसान बनाने के लिए वेरीफिकेशन क्राइटेरिया को 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है। 95% मामलों में क्लेम सेटलमेंट 3-4 दिनों में किया जा रहा है।

शिक्षा, चिकित्सा और विवाह के लिए आसान विड्राल (Easy withdrawal for education, medical treatment and marriage)

जीवन की जरूरतों के लिए पीएफ निकालने की प्रोसेस को भी सरल बनाया गया है।