Life Certificate: अगर सरकारी पेंशनभोगी चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलती रहे तो उन्हें हर वर्ष नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट (डिजिटल या फिजिकल) रुप में जमा करना को कहा जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त समय मिलता है।

रिटायर्ड कर्मचारी अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं और यह सरकार को धोखाधड़ी वाले दावों की जांच करने में मदद करता है। लेकिन भारत से बाहर रहने वालों का क्या?

सरकार ने अब विदेशी पेंशनभोगियों को उन तरीकों के बारे में याद दिलाया है जिनसे वे भारत वापस आए बिना आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने विदेश में रहने वाले रिटायर्ड और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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विदेश में पेंशनभोगियों के लिए भारत आने की जरूरत नहीं

यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी बैंक के जरिए से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ सर्टिफिकेट पर विदेश में उस बैंक के किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद, इसे आपकी पेंशन जारी रखने के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।

अधिकृत एजेंट भी कर सकते हैं मदद

विदेश में रहने वाले किसी पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी का भारत में कोई अधिकृत एजेंट है, तो वह व्यक्ति उनकी ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। इस प्रमाण पत्र पर भारत के किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या राजनयिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हो सकते हैं।

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दूतावास या वाणिज्य दूतावास प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं

जो एनआरआई पेंशनभोगी भारत की यात्रा नहीं कर सकते, उनके निवास देश में स्थित भारतीय दूतावास, उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

जब दूतावास जाना संभव न हो

यदि कोई पेंशनभोगी स्वास्थ्य कारणों से दूतावास या वाणिज्य दूतावास नहीं जा सकता है, तो भी एक रास्ता है। वे आवश्यक दस्तावेज डाक द्वारा भेज सकते हैं।