Ladli Behna Yojana 25th Installment: लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार 16 जून को जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र के बेलखेड़ा गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 25वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना के लाभार्थियों को भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, आइए जानते हैं…
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट के जरिए कहा, “आज जबलपुर के बरगी से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त सहित विभिन्न योजनाओं का हितलाभ हितग्राहियों के खाते में सीधे अंतरित करूंगा।”
पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने के समानों की कीमत में गिरावट
रसोई गैस समेत ये राशि भी करेंगे ट्रांसफर
लाडली बहना योजना के अलावा, सीएम मोहन यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 341 करोड़, गैस सिलेंडर रिफिल योजना के लिए 39.14 करोड़ और मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत 150 करोड़ की अप्रूव्ड राशि भी ट्रांसफर करेंगे।
लाड़ली बहना योजना 25वीं किस्त: ऐसे करें स्टेट्स चेक
– ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
– ‘आवेदन एवं भुगतान’ की स्थिति पर क्लिक करें।
– लॉग-इन करें।
– एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा कोड भरकर OTP मंगाएं।
– मोबाइल नंबर पर मिले OTP को भरकर ‘खोजें विकल्प’ पर क्लिक करें।
– इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ‘आवेदन और किस्त की स्थिति’ की डिटेल नजर आ जाएगी।
लाड़ली बहना योजना के बारे में
मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मार्च 2023 को लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में पहले हर महीने 1000 रुपये मिलते थे जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। बता दें कि 2023 के बाद से नए रजिस्ट्रेशन इस योजना के नहीं हुए हैं। सरकार ने रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं दी है। कई ऐसे नामों को भी योजना से हटाया गया है जो योजना के पात्र नहीं थे।
इन लाड़ली बहनों को मिलता है योजना का फायदा
– लाड़ली बहना योजना का फायदा मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी महिला को मिलता है।
- – इस योजना का फायदा शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अकेली महिलाओं को भी मिलता है।
इन्हें नहीं मिलेगा लाड़ली बहना योजना फायदा
– जिनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं या वे खुद इनकम टैक्स देती है।
– जिनकी या उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है।