ITR Refund Delay 2025: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर जमा करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 को खत्म हो गई है। टैक्स अधिकारियों ने अधिकतर रिफंड पहले ही प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने और ई-वेरिफाई करने के बाद 4-5 हफ्तों के अंदर रिफंड क्रेडिट कर देता है।

हालांकि, वेरिफिकेशन की दिक्कतें या गलत डेटा प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। अगर अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो पता करें कि आपके आईटीआर में कोई गलती तो नहीं हुई है। साथ ही अपना मेल भी चेक करते रहे कि विभाग कि तरफ से इसको लेकर कोई मेल तो नहीं आया है।

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आईटीआर रिफंड स्टेटस कैसे करें चेक

टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए इस तरह अपना आईटीआर रिफंड ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

– सबसे पहले eportal.incometax.gov.in पर जाना।
– यहां पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
– अब ‘e-File’ टैब पर क्लिक करना होगा
– फिर ‘Income Tax Returns’ और उसके बाद ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करना।
– रिफंड स्टेटस देखने के लिए संबंधित आईटीआर चुनना होगा।

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आपका रिफंड किन वजहों से अटक सकता है?

बैंक अकाउंट की गलत जानकारी

अगर बैंक अकाउंट की जानकारी गलत हैं, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर अकाउंट्स को पहले से वैलिडेट करना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि IFSC कोड और अकाउंट नंबर सही हैं।

आधार-पैन लिंकिंग की समस्याएं

आधार और पैन लिंक न होने की वजह से आपका रिफंड आने में देरी हो सकती है। देरी से बचने के लिए पैन को आधार से सही तरीके से लिंक करना जरूरी है।

डॉक्यूमेंटेशन

अगर डिडक्शन या क्रेडिट के लिए एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत होती है, तो रिफंड रोका जा सकता है।

डेटा में अंतर

Form 26AS, Form 16, या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के बीच कोई भी अंतर रिफंड में देरी कर सकता है।