Income Tax Alert: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 15 सितंबर 2025 है। बता दें कि इस तरह टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए मूल 31 जुलाई की तारीख से 46 दिन अतिरिक्त समय मिला। नोटिफाइड आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों के लिए सिस्टम की तैयारी और आईटीआर उपयोगिताओं के रोलआउट के लिए जरूरत समय को देखते हुए, इसे बढ़ाया गया है।
आईटीआर फाइलिंग के लिए लास्ट डेट
बता दें कि फाइलिंग के आखिरी डेट 15 सितंबर 2025 है यानी आपके पास अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 1 महीने से भी कम समय बाकी है।
– गैर-ऑडिट मामले: (व्यक्ति, HUF आदि) फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है।
– ऑडिट मामले (धारा 44AB): रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 है।
– ट्रांसफर प्राइसिंग (फॉर्म 3CEB): रिटर्न फाइल करने की समय सीमा आम तौर पर 30 नवंबर 2025 है, लेकिन CBDT/नियम अधिसूचना के मुताबिक, इसमें बदलाव हो सकता है।
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– लेट/संशोधित रिटर्न: लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है।
आईटीआर-यू (अपडेटेड रिटर्न): नए नियमों के अनुसार, आईटीआर-यू के जरिए अब 48 महीने तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है इसका मतलब AY 2025-26 के लिए, विंडो 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2030 तक होगी।
समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगेगा ब्याज और जुर्माना
लेट फीस
अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय के लिए 5,000 रुपये क विलंब शुल्क लिया जाएगा। यह जुर्माना डेडलाइन (15 सितंबर 2025) के बाद लेट रिटर्न जमा करने पर लागू होगा।
ब्याज
– 234A: अगर टैक्स बकाया है और रिटर्न देर से फाइल किया जाता है, तो देय तिथि के अगले दिन से रिटर्न फाइल करने/भुगतान करने की डेट तक 1% महीने की दर से ब्याज लिया जाएगा।
– 234B: अगर अग्रिम कर देय था और आपने 90 फीसदी से कम भुगतान किया है, तो 1 अप्रैल (वर्ष की शुरुआत) से रिटर्न फाइल करने तक 1% महीने की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा।
– 234C: अगर एडवांस टैक्स की किश्तें (15 जून, 15 सितंबर आदि) वक्त पर या पूरी नहीं चुकाई जाती हैं तो उस अवधि के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाता है।
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ऐसे करें आईटीआर फाइल
– आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
– यह पर ई-फाइल> आयकर रिटर्न> आयकर रिटर्न फाइल करें’ को सिलेक्ट करें।
– इसके बाद AY 2025-26 को सिलेक्ट करें और ऑनलाइन मोड चुनें।
– अब अपनी आय के आधार पर ITR फॉर्म सिलेक्ट करें।
– इसके बाद पोर्टल पर पहले से भरी गई जानकारी देखें, कोई अतिरिक्त इनकम या कटौती जोड़ें।
– अपनी टैक्स कैलकुलेट करें, अगर टैक्स देय है तो भुगतान करें।
– इसके बाद फॉर्म को वैलिड करें, घोषणा की जांच करें और सबमिट करें।
– आखिरी में रिटर्न को आधार OTP या अन्य तरीकों का उपयोग करके ई-वेरीफाई करें।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
– आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए।
– सैलरीड पर्सन को फॉर्म 16 की जरूरत होगी।
– फॉर्म – 26AS, AIS, TIS।
– बैंक अकाउंट की डिटेल की जरूरत होगी।
– टैक्स सेविंग निवेश का सर्टिफिकेट।