ITR Filing Deadline Today: अगर आपने अभी तक AY 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब भी आपके पास एक आखिरी मौका है। आप आज यानी 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिनकी सैलरी या अन्य इनकम से टैक्स पहले ही कट चुका है और वे उसका रिफंड पाना चाहते हैं।
इसे अगर हम आसान शब्दों में समझें तो अगर आपने तय तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो सरकार के पास जमा आपका टैक्स वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि TDS के रूप में कटा हुआ पैसा अटक सकता है। इसके अलावा आपको भविष्य में लोन, वीजा या अन्य फाइनेंशियल कामों में भी दिक्कत आ सकती है। इस वजह से आपको समय पर अपना रिटर्न जरूर फाइल कर देना चाहिए…
क्या है बिलेटेड रिटर्न?
अगर टैक्सपेयर लास्ट डेट (इस साल 16 सितंबर) तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, उन्हें बाद में रिटर्न फाइल करने का विकल्प दिया जाता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। हालांकि, यह विकल्प हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन के अनुसार, AY 2025-26 के लिए बिलेटेड रिटर्न सिर्फ कैलेंडर साल 2025 के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक ही फाइल किया जा सकता है।
हालांकि, बिलेटेड रिटर्न पर सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस लगती है। अगर किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो टैक्सपेयर को 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। अगर व्यक्ति की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो लेट फाइलिंग फीस 1,000 रुपये है।
दिल्ली में घर खरीदने का शानदार मौका, सिर्फ ₹12.63 लाख में मिलेगा अपना फ्लैट, जानिए डिटेल
इतनी क्यों जरूरी है 31 दिसंबर की डेडलाइन?
31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि कई अधिकारों के लिए आखिरी डेडलाइन है। इस डेट के बाद, आप पिछले नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। आपका रिफंड पूरी तरह से जब्त हो जाएगा, भले ही कितना भी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा गया हो। साथ ही, टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी और नोटिस का भी रिस्क है।
किसे जरूर फाइल करना चाहिए बिलेटेड रिटर्न?
उन लोगों के लिए यह डेडलाइन खास तौर पर जरूरी है जिनकी सैलरी या बैंक इंटरेस्ट से कटा TDS उनकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है। इसके अलावा, सीनियर सिटिजन जिनका टैक्स कट गया है लेकिन उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर वे ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा।
कैसे फाइल करें बिलेटेड रिटर्न?
- – सही ITR फॉर्म चुनें।
- – पक्का करें कि आपकी इनकम, TDS और इन्वेस्टमेंट सही-सही मैच हों।
- – रिटर्न जमा करें
- – ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें।
