ITR Filing Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए लास्ट डेट 15 सितंबर है यानी रिटर्न फाइल करने के लिए कल का दिन बाकी है। विभाग की तरफ से अभी तक ड्यू डेट को बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अगर टैक्सपेयर्स समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं…
अगर समय पर रिटर्न फाइल करें तो क्या होगा?
जुर्माना
आप अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन जुर्माना लगेगा। इनकम के आधार पर ये जुर्माना लगता है। 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये से कम आय पर 1,000 रुपये जुर्माना लगता है।
Income Tax Return 2025: रिटर्न फाइल किया लेकिन रिफंड नहीं आया? जानें किन वजहों से अटक सकता है पैसा
लोन और वीजा
कई बार आईटीआर लोन अप्रूवल और विदेश यात्रा वीजा प्रोसेस में भी काम आता है। समय सीमा चूकने से वित्तीय या यात्रा योजनाओं में दिक्कतें आ सकती हैं।
रिफंड मिलने में हो सकती है देरी
जिन टैक्सपेयर को टैक्स रिफंड मिलना है, उनकी राशि देर से मिलेगी।
ब्याज
आप पर अगर टैक्स बकाया है और समय पर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको उस पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है।
आईटीआर फाइलिंग के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS, पैन, आधार कार्ड, निवेश के सबूत जैसे पीपीएफ, बैंक एफडी, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट आदि।
ऐसे करें ऑनलाइन आईटीआर फाइल
– सबसे पहले income tax e-filing portal पर जाएं।
– यह अपने पैन और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
– यह आप सही आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें।
– अब रिटर्न फाइल करने के लिए e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
– अगले स्टेप पर आपको ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करें।
– यह पर कोई जानकारी गलत है तो फिर आपको उसको सही करें।
– आपको अपने फॉर्म 16 को भी क्रॉस वेरीफाई करना होगा और इसके बाद सब्मिट करना होगा।
– अब आपको आधार OTP और नेट बैंकिंग के जरिए अपना ITR को वेरीफाई करना होगा।