इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को फाइल करने की डेट को बढ़ाकर 15 सिंतबर 2025 कर दिया है। पहले आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 थी। आयकर विभाग ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने क्या कहा?
आयकर विभाग की ओर से कहा गया कि सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक फाइल होने वाली आईटीआर फाइलिंग की डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलावों के चलते यह एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय देगा।
डिजिटल फॉर्म 16 से अब रिटर्न फाइल करना हुआ आसान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा कि नोटिफाई आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए डाक्यूमेंट फाइल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
रिटर्न भरने के पहले समझें नई और पुरानी टैक्स रिजीम
आईटीआर फॉर्म्स में हुए हैं कई महत्वपूर्ण बदलाव
CBDT ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जारी किए गए सभी नए ITR फॉर्म्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनका उद्देश्य टैक्स भरने की प्रोसेस को आसान बनाना और सही-सही जानकारी दर्ज करने को सुनिश्चित करना है। इन बदलावों के चलते ITR सिस्टम के डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टूल्स की टेस्टिंग में वक्त लग रहा है।