ITR Filing 2025 Deadline: अक्सर लोगों को आईटीआर फाइल करना कठिन लगता है। रिटर्न फाइल करने के लिए वे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेना जरूरी मानते है लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपकी इनकम और लेन-देन अधिक जटिल नहीं हैं, तो आप घर बैठे सिर्फ 30 मिनट में खुद आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आइए जानते हैं…

स्ट डेट में बचे सिर्फ इतने दिन

वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment year 2025-26) के लिए, सरकार ने ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है यानी आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए 13 दिन बचे हैं। अगर टैक्सपेयर लास्ट डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उनको लेट फीस और जुर्माना देना पड़ सकता है।

कौन कर सकता है खुद ITR फाइल?

यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपके पास आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 है, तो आपको CA की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में, आप आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) भरकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म सैलरीड कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सामान्य आय वालों के लिए बनाया गया है।

हालांकि, जिन लोगों की कारोबारी इनकम, कैपिटल गैन, अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विभिन्न छूट/कटौतियां हैं, उन्हें आईटीआर के अन्य फॉर्म (जैसे आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 आदि) का इस्तेमाल करना होगा। ऐसी स्थिति में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना सुरक्षित है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है और समय पर सही रिटर्न न भरने पर जुर्माना भी लग सकता है।

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कितने प्रकार के होते हैं ITR फॉर्म?

आयकर विभाग ने मौजूदा समय में कुल 7 प्रकार के ITR फॉर्म उपलब्ध कराए हैं।

– आईटीआर-1 (सहज): सैलरीड, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए

– आईटीआर-2: जिनकी आय सैलरी, संपत्ति या कैपिटल गैन से होती है।

– आईटीआर-3: कारोबार या पेशेवर आय वालों के लिए

– आईटीआर-4 (सुगम): छोटे कारोबारों और पेशेवरों के लिए

– आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए

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सिर्फ 30 मिनट में ऐसे करें अपना ITR फाइल

आप अगर ITR-1 फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास फॉर्म 16 तैयार है तो इन स्टेप्स का पालन करें।

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in लॉग इन करें।
– यहां पर मेनू में ई-फाइल → आयकर रिटर्न → आयकर रिटर्न फाइल करें पर क्लिक करें।
– वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) सिलेक्ट करें।
– यह पर आम सैलरीड कर्मचारी के लिए ITR-1 फॉर्म सिलेक्ट करें।
– पहले से भरे गए डेटा की जांच करें और जरूरत पड़ने पर डिटेल में बदलाव करें।
– अपने फॉर्म 16 में इनकम और टीडीएस डिटेल भरें।

वेरीफाई करके सबमिट करें

जब आप सारी जानकारी दर्ज कर देते हैं, इसके बाद आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करें और इसके बाद इसे सब्मिट कर दें। आप इसे आधार OTP या नेटबैंकिंग से तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं।