ITR Due Date Extended: जो टैक्सपेयर अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। उनके लिए एक राहत भरी खबर है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी यानी अब टैक्सपेयर 16 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसे में आप बिना चिंता के आज आराम से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

सीबीडीटी ने क्यों लिया यह फैसला?

इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करते हुए सीबीडीटी ने बताया कि टैक्सपेयर के लिए समय सीमा बढ़ाने का यह निर्णय तकनीकी और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। रिटर्न फाइल करने के इच्छुक टैक्सपेयर अब 16 सितंबर की शाम तक अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।

ITR Filing Deadline 2025: समय पर रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? जानें क्या-क्या आ सकती है दिक्कतें

LIVE: ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल

ऐसे फटाफट करें अपना रिटर्न फाइल

– आप सबसे पहले income tax e-filing portal पर जाएं।
– यह पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
– अब आप सही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा।
– यह पर आपको e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
– इसके बाद आपको ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करना होगा।
– अगर यह पर कोई जानकारी गलत है तो फिर आपको उसको एडिट करें।
– इसके बाद आप अपने फॉर्म 16 को भी क्रॉस वेरीफाई करें और इसके बाद सब्मिट कर दें।
– अब आधार OTP और नेट बैंकिंग के जरिए अपना आईटीआर को वेरीफाई करें।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आईटीआर फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए Form 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS, बैंक खाते की जानकारी, इंवेस्टमेंट प्रूफ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों की जरुरत होगी।