क्या आपके मन में भी यह सवाल है कि जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद पैकेट वाले दूध की कीमत में बदलाव होगा। इसको लेकर अब चीजें साफ हो गई है। देश के सबसे लोकप्रिय डेयरी ब्रांडों में से एक अमूल ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से पाउच दूध की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस पर पहले से ही शून्य प्रतिशत जीएसटी लगता है।

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पहले से लगता है 0% GST

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, गुजरात सहकारी द्वग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) के एमडी जयेन मेहता ने कहा, ‘ताजे पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है क्योंकि GST में कोई कमी नहीं की गई है। पाउच दूध पर हमेशा 0% GST रहा है।’

इससे पहले, कुछ मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत पाउच दूध की कीमतों में 3 से 4 रुपये की कमी की जा सकती है।

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किन दूध पर मिलेगी राहत?

ANI के अनुसार, मेहता ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें गलत है क्योंकि पाउच वाले दूध को हमेशा से GST से छूट दी गई है। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत यह राहत केवल UHT दूध पर लागू होगी, जो अब GST दर 5% से घटाकर शून्य कर दिए जाने के बाद सस्ता हो जाएगा।

मेहता ने कहा, जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिए जाने के कारण 22 सितंबर से केवल लंबे समय तक उपयोग किए जाने वाले UHT दूध की कीमतें कम होगी ।

क्या है दूध में यूएचटी का मतलब?

दूध में यूएचटी का मतलब है अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट), जिसमें दूध को कुछ सेकंड के लिए कम से कम 135°C (275°F) तक गर्म किया जाता है, जिससे लगभग सभी सूक्ष्मजीव मर जाते है और एक जीवाणुरहित प्रोडक्ट तैयार होता है। यह प्रोसेस, टेट्रा पैक जैसी एसेष्टिक पैकेजिंग के साथ मिलकर, यूएचटी दूध को बिना रेफ्रिजरेशन के कई महीनों तक सुरक्षित रखती है।

जीएसटी सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को नए जीएसटी उपायो की घोषणा की और इसे जीवन-यापन की लागत कम करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक सुधार बताया।