Indian Railway Rules 2025 : भारत में हर रोज ट्रेन के लिए लाखों लोग सफर करते है। यहां ट्रैवल के अन्य साधन जैसे बस, प्लेन की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक और किफायती माना जाता हैं। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं। असुविधा के बचने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना काफी जरूरी होता है। इन नियमों में ट्रेन में साथ में सामान ले जाने के कुछ बेसिक नियम भी शामिल है आइए जानते हैं…

ट्रेन में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं?

फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्री के लिए नियम

फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्री 70 किलोग्राम तक सामान को मुफ्त के जा सकते है। इसके अलावा आपको 15 किलो सामान अतिरिक्त ले जाने की छूट भी मिलती है। आपको इसलिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता हैं।

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सेकेंड एसी, थर्डी एसी और चेयरकार में सफर करने वाले यात्री के लिए नियम

अगर आप सेकेंड एसी में सफर करते है तो आप अपने साथ 50 किलोग्राम तक के वजन के सामान ले जा सकते हैं। इसमें 10 किलोग्राम के वजन को ले जाने की अतिरिक्त छूट मिलती है।

वहीं, अगर हम थर्ड एसी और चेयर कर की बात करें तो है आप अपने साथ 40 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकते हैं। इसमें आपको 10 किलोग्राम की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

स्लीपर क्लास और जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री के लिए नियम

स्लीपर क्लास में है, आप इस कोच में अपने साथ 40 किलोग्राम तक के वजन को ले जा सकते हैं। आपको इसमें 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले जाने की छूट मिलती है।

इसके अलावा, आप जनरल कोच में अपने साथ 35 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकते हैं। इसमें भी आप अपने साथ 10 किलो एक्स्ट्रा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।

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अगर आप निर्धारित फ्री सीमा से ज्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रेलवे अतिरिक्त सामान को बुक करके साथ ले जाने की अनुमति देता है। एक्स्ट्रा सामान को आप अपने स्टेशन पर मौजूद पार्सल ऑफिस में जाकर बुक कर सकते हैं। आपको इसके लिए सामान्य सामान दर का 1.5 गुना भुगतान करना पड़ेगा।

Indian Railway Rules 2025
Indian Railway Rules 2025 (Image: Gemini)

नियम तोड़ने पर लगता है जुर्माना

आप अगर बिना बुकिंग के मुफ्त सीमा से अधिक सामान ट्रेन में साथ ले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, पकड़े जाने पर अतिरिक्त सामान के बुकिंग चार्ज का 6 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।