ITR Filing 2025 Last Date LIVE Updates: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज यानी 15 सितंबर 2025 है। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अगर टैक्सपेयर समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। वही, उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।
अभी एक सर्कुलर खबर वायरल हो रही है कि इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न भरने की डेट बढ़ा दी है। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया और स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही रहेगी। यहां आप आईटीआर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं…
किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए Form 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS, बैंक खाते की डिटेल, इंवेस्टमेंट प्रूफ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आदि डाक्यूमेंट की जरुरत होगी।
समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
आपको धारा 234A के तहत किसी भी अवैतनिक कर (Unpaid Taxes) पर 1 फीसदी प्रति माह (या उसके हिस्से) की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
क्रिप्टो से कमाई? टैक्स रिटर्न भरते समय आप कौन सा ITR फॉर्म इस्तेमाल करेंगे?
अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी से लाभ कमाया है तो आईटीआर फाइलिंग में इसकी सही घोषणा करना जरूरी है। निर्धारण वर्ष 2025-26 में, क्रिप्टो आय को आभासी डिजिटल संपत्ति (VDA) माना जाएगा और इस पर 30% फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे करदाताओं को ITR-2 (यदि व्यावसायिक आय नहीं है) या ITR-3 (यदि व्यावसायिक आय है) दाखिल करना होगा।
क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी आईटीआर में एक अलग शेड्यूल में देना अनिवार्य है। कई लोग क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयकर विभाग को एक्सचेंजों से डेटा मिलता है, इसलिए बेमेल होने पर जुर्माना और नोटिस मिल सकता है।
आईटीआर की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे बढ़ाने की चर्चा है, लेकिन कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। इसलिए, क्रिप्टो निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे आज ही अपना आईटीआर दाखिल करें और सभी लाभों की सही जानकारी दें।
कुछ ही घंटे है बाकी
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज यानी 15 सितंबर 2025 (सोमवार) है। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था यानी जिन टैक्सपेयर ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। उनके पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे है।
क्या ITR की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है?
सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें फैली हुई हैं कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है और करदाताओं से ऐसी फर्जी खबरों पर ध्यान न देने को कहा है।
कितना लगता है जुर्माना?
समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये, कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।
कितने प्रकार के होते हैं ITR फॉर्म?
आयकर विभाग ने मौजूदा समय में कुल 7 प्रकार के ITR फॉर्म उपलब्ध कराए हैं।
– आईटीआर-1 (सहज): सैलरीड, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए
– आईटीआर-2: जिनकी आय सैलरी, संपत्ति या कैपिटल गैन से होती है।
– आईटीआर-3: कारोबार या पेशेवर आय वालों के लिए
– आईटीआर-4 (सुगम): छोटे कारोबारों और पेशेवरों के लिए
– आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए
आईटीआर फाइल करने में कई लोगों को आ रही दिक्कतें

आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस
आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। टैक्सपेयर्स को सबसे पहले आयकर पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और फिर सही ITR फॉर्म चुनना होता है (जैसे वेतनभोगी और पेंशनधारकों के लिए ITR-1, बिज़नेस आय वाले करदाताओं के लिए ITR-3 आदि)। इसके बाद अपनी इनकम और टैक्स से जुड़ी जानकारी भरकर रिटर्न सबमिट करना होता है। ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग या डीमैट अकाउंट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। यदि कोई करदाता समय पर वेरिफिकेशन नहीं करता है तो रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
क्या सीबीडीटी आईटीआर की अंतिम तिथि बढ़ाएगा?
जैसा कि पहले ऐलान किया गया था, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट अभी भी सोमवार, 15 सितंबर है। अभी तक कोई विस्तार नहीं दिया गया है। हालांकि, CBDT द्वारा जारी होने का दावा करते हुए एक परिपत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें झूठा दावा किया गया है, "सीबीडीटी उन आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाता है जिनकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 थी।"
– आप सबसे पहले income tax e-filing portal पर जाएं।– यह पर पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।– अब यह पर आप सही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा।– अब यह पर आपको e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।– अगले स्टेप पर आपको ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करना होगा।– अगर यह पर कोई जानकारी गलत है तो फिर आपको उसको एडिट करना होगा।– इसके बाद आप अपने फॉर्म 16 को भी क्रॉस वेरीफाई करें और इसके बाद सब्मिट कर दें।– अब आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग के जरिए अपना आईटीआर को वेरीफाई करें।
समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये, कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।
ब्याजआपको धारा 234A के तहत किसी भी अवैतनिक कर (Unpaid Taxes) पर 1 फीसदी प्रति माह (या उसके हिस्से) की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा
आईटीआर फाइलिंग के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए Form 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS, बैंक खाते की डिटेल, इंवेस्टमेंट प्रूफ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आदि डाक्यूमेंट की जरुरत होगी।
आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज यानी 15 सितंबर 2025 (सोमवार) है। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।